केल्हारी बस हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, 3 यात्री बसें जब्त; 4 पर जुर्माना

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एमसीबी :  छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में केल्हारी बस दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग ने यात्री बसों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। 22 अक्टूबर 2026 को हुई दुर्घटना के बाद विभाग ने 23 अक्टूबर को सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 3 यात्री बसों को जब्त किया गया, जबकि 4 अन्य बसों पर कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्री वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है। जिला परिवहन अधिकारी के निर्देश पर परिवहन उड़नदस्ता दल ने विभिन्न यात्री बसों की जांच कर आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया।

फिटनेस, परमिट और बीमा की हो रही जांच

केल्हारी दुर्घटना के बाद विभाग ने बसों की तकनीकी स्थिति और दस्तावेजों की जांच पर विशेष ध्यान दिया है। अभियान के दौरान बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जा रही है।

इसके अलावा बसों में ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दूसरे मानकों का भी परीक्षण किया जा रहा है। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित वाहन संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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नियमों की अनदेखी पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिला परिवहन अधिकारी ने यात्री बस संचालकों को सभी जरूरी दस्तावेज वैध और अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बसों की तकनीकी स्थिति दुरुस्त रखने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा या अन्य जरूरी दस्तावेजों के बस संचालन तथा सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

परिवहन विभाग के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित जांच और निगरानी जारी रहेगी। बस संचालकों को निर्धारित क्षमता के अनुरूप यात्रियों को बैठाने और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

केल्हारी दुर्घटना के बाद शुरू किया गया यह अभियान जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विभाग ने साफ किया है कि यात्री सुरक्षा से समझौता करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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