राशन लेने में फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा मैच? बुजुर्गों के लिए खाद्य विभाग ने बताया दूसरा रास्ता

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रायपुर:राशन दुकान पर फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने से परेशान होने वाले पात्र हितग्राहियों के लिए राहत की बात है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने पर नियमानुसार वैकल्पिक माध्यमों से राशन प्राप्त करने की व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) और ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं।

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने मात्र से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता। बुजुर्गों और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है।

फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर क्या करें?

खाद्य नियंत्रक के अनुसार, यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो नियमानुसार उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों की जानकारी लेकर राशन प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में हितग्राही राशन दुकान संचालक या संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें यह जानकारी लेनी चाहिए कि उनके मामले में नॉमिनी या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की कौन-सी प्रक्रिया लागू होगी।

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बुजुर्गों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह व्यवस्था?

उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हो पाते। ऐसे में बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे का निशान नहीं मिलने से राशन लेने में परेशानी हो सकती है।

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने के कारण पात्र हितग्राही राशन से वंचित न रहें।

अफवाहों से बचें, सही जानकारी लें

खाद्य नियंत्रक ने फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी को भ्रामक और अधूरा बताया है। विभाग ने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सही जानकारी रखना जरूरी है, ताकि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा न हो।

राशन कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या आने पर राशन दुकान संचालक या खाद्य विभाग से संपर्क करें और लागू नियमों के अनुसार उपलब्ध विकल्प अपनाएं। नॉमिनी और ओटीपी की सुविधा संबंधित प्रक्रिया तथा पात्रता के अनुसार उपलब्ध होगी।

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