मोटे अनाजों से बने उत्पाद होंगे सस्ते, GST काउंसिल ने कम कर दिया टैक्स

मोटे अनाजों से बने उत्पाद होंगे सस्ते, GST काउंसिल ने कम कर दिया टैक्स

जीएसटी काउंसिल ने मोटे अनाज के आटे से बने खाने पर GST की दर को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है। GST ​परिषद की शनिवार को हुई 52वीं मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस फैसले की उम्मीद पहले से थी क्योंकि फिटमेंट कमेटी ने आटा फॉर्म में मिलने वाले मिलेट्स पर GST घटाने की सिफारिश की थी। मोटे अनाज के तहत बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सवां, चेना, जौ आदि आते हैं। मोटे अनाज अपने पोषक तत्वों की वजह से काफी मशहूर हैं।

मोटे अनाज का उत्पादन भारत के लगभग सभी राज्यों में किया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान होता है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रही है।

शीरा पर कर घटाकर 5% 

शीरा पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। परिषद ने पीने योग्य एल्कोहल पर कर से छूट दी है। छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ईएनएल) पर जीएसटी लगता रहेग। 

उन्होंने कहा कि गन्ने से बनने वाले और एल्कोहल के लिए कच्चे माल की तरह उपयोग किए जाने वाले शीरा पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की जाएगी। देव ने कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी डिमांड नोटिस भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा, “इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (कर मांग नोटिस) पर चर्चा हुई। चूंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी।

GST काउंसिल की मीटिंग सुबह 10 बजे से सुषमा स्‍वराज भवन में हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। मीटिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल थे।

GST काउंसिल की पिछली बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन में स्पष्टता के लिए GST कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। उस बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर बेट की कुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत GST लगाने का फैसला किया गया था।






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