रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के मद्देनजर लगने वाले आचार संहिता के साथ ही इस बार नवरात्रि और दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं कलेक्टर ने रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के निर्देश दिए है, नियमों के उलंघन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एडीएम और एडिशनल एसपी से जल्द ही नवरात्रि आयोजित करने वाली समितियों की बैठक बुलाकर जरूरी समझाइश देने की बात कही गई है।
नवरात्रि के दौरान किसी भी समिति को रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं रात 10 बजे के बाद किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनावी प्रचार शुरू होने की वजह से सड़कों पर किसी भी परिस्थिति में पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। जगराता में गरबा के दौरान भी डीजे बजाने वालों की निगरानी की जाएगी। कोई भी आयोजन समिति बिना प्रशासन के अनुमति के रास गरबा या जगराता का आयोजन नहीं कर पाएगी। किसी आयोजन समिति की वजह से सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित होता है या लोगों को परेशानी होती है तो इसकी शिकायत मिलने पर आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी।
दुर्गा पूजा के दौरान आयोजन समितियों को असामाजिक तत्वों और अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले लोगों की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। आयोजकों को अपने प्रमुख समिति सदस्यों के फोन नंबर भी संबंधित थाने में देने होंगे।
पंडाल को लेकर गाइडलाइन जारी
मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई आठ फीट होगी।
दुर्गा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा।
रात 10 के बाद लाउडस्पीकर बैन रहेंगे।
प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तियां प्रतिबंधित।
पंडाल 15 बाई 15 फीट से अधिक नहीं।
पंडाल से यातायात प्रभावित न हो।
मंदिरों में तय जगहों पर ही ज्योत जलेगी।
200 वाट का सिस्टम 100 मी में होगा।
विसर्जन के लिए छोटे वाहन का उपयोग।
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