आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सड़के पोस्टर विहिन

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सड़के पोस्टर विहिन

सारंगढ़ :  भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2023 के लिए छग में 9 अक्टूबर23 सेआदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिसके तहत जिले में शासकीय, निजी , अशासकीय भवनों व संपत्तियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिग्स एवं नारे स्लोगन तत्काल हटाये जाने के निर्देश है। इसी तारतम्य में सारंगढ़ जिले में कलेक्टर डॉ सिद्दकी के निर्देश पर सीएमओ एवं अधिकारियों ने फील्ड पर उतरकर संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छग विधानसभा निर्वाचन-23 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्य क्रम की घोषणा के साथ ही सारंगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभाव शील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने हेतु शासकीय अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है,जिसके कारण शासकीय,अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर , जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सिद्दकी ने छग संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है , कि - कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले  किसी भी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर चिन्हित ना करें । एसडीएम, सीएमओ एवं तहसीलदार की टीम सड़कों पर निकल कर स्ट्रीट लाइट पर लगे फ्लैक्स,  बैनर, पोस्टर, होल्डिंग को निकल वाया गया ।

You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे

Comments

  • No Comments...

Leave Comments