दिव्यांग मतदाता नहीं चलेंगे पैदल, बूथ तक पहुंचने मिलेगा वाहन

दिव्यांग मतदाता नहीं चलेंगे पैदल, बूथ तक पहुंचने मिलेगा वाहन

दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि उनकी मांगों के बाद उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कुल 1.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 40 प्रतिशत तक दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन यदि वे बूथ तक आना चाहे तो उनकी मांग के बाद वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

इस निश्शुल्क सेवा में वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी के कैडेंट्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने व अच्छे व्यवहार के लिए मतदान दलों एवं सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है।

यह भी दिशा-निर्देश

  1. दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर साइनबोर्ड चस्पा किया जाए।
  2. दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सुगम शौचालयों एवं सुगम मतदान के लिए ह्वील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  3. दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मुद्रित ईपिक कार्ड, मतदाता मार्गदर्शिका एवं मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जाए।

100 मिनट में होगा शिकायतों का निराकरण

आचार संहिता के लागू होने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन आदि की शिकायत पर सी-विजिल एप के माध्यम से 100 मिनट के भीतर शिकायतों का निराकरण किया जाना है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कंप्लेंट मानिटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर तैयार किया गया है। आम व्यक्ति एप पर शिकायत कर सकते हैं। गुरूवार को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय नोडल अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साफ्टवेयर संचालन के संबंध में आइटी विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

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