गोलू कैवर्त ब्यूरो हेड बलौदाबाजार : संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमति कलश बाई काटले पिता सुखमन दास काटले उम्र 30 साल निवासी किरवई थाना सिमगा रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक 20/10/2023 के प्रात: करीब 04.00 बजे प्रार्थिया के पति सुखमनदास ने बच्चा पैदा नही कर पा रही है कहकर झगडा विवाद मारपीट किया तथा प्रार्थिया को जान से खतम कर दूंगा कहकर जान से मारने की नियत से अपने मोटर सायकल से डिब्बा मे पेट्रोल निकालकर मेरे ऊपर डाल दिया और घर में रखे माचीस से जलाकर आग लगा दिया और वहा से भाग गया।
आग से जलने से प्रार्थिया के बाये कंधे, सिना जलकर फफोला पड गया है। प्रार्थिया के द्वारा अपने पति सुखमन दास काटले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया रिपोर्ट पर थाना सिमगा द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 331/23 धारा 307 भादवि पंजीबंद्व कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सुखमनदास काटले की पतासाजी कर दिनांक 20.10.2023 को 18.30 बजें गिरफ्तार कर दिनांक 21.10.2023 को न्यायिक रिमांड पर भेजा जावेगा।
सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक मंजूलता राठौर थाना प्रभारी सिमगा के मार्गदर्शन में सउनि नरेन्द्र मारकण्डेय, आरक्षक अरविंद कौशिक एवं महिला आरक्षक अहिल्या वर्मा वं थाना स्टाफ का विशेष योगदान है।
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