सुप्रीम कोर्ट का आदेश,दिल्ली में ओला-उबर टैक्सियों की एंट्री पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का आदेश,दिल्ली में ओला-उबर टैक्सियों की एंट्री पर रोक

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला-उबर सहित ऐप बेस्ड दूसरी टैक्सियां की एंट्री पर बैन लगाया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां ही चलेंगी।

मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कहना है कि दिल्ली-NCR में अगले पांच से छह दिनों तक एयर क्वालिटी गंभीर रहेगी। प्रदूषण से राहत की कोई संभावना नहीं है। गुरुवार (9 नवंबर) को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 440 दर्ज किया गया।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली से सटे शहरों की हवा भी जहरीली है। ग्रेटर नोएडा में आज AQI 450, फरीदाबाद में 413, गाजियाबाद में 369, गुरुग्राम में 396 और नोएडा में 394 रहा।

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