दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह कीगिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिसंबर को दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत दी कि वह इस बीच निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं.
हाई कोर्ट से लगा झटका, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है. जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जररूत नहीं है.
13 अक्टूबर को हाई कोर्ट पहुंचे थे संजय
आप नेता ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानूनी के मुताबिक ही हुई थी. बाद में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप
दिल्ली आबकारी नीति केस में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है. संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है.
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