बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना होगा टैक्स, जानिए क्या है नियम!

बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना होगा टैक्स, जानिए क्या है नियम!

दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट (Bank Account) में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है और आप इस पैसे की निकासी (withdrawal of money) करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए आज बहुत बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं।

अगर आप लोग बैंक से पैसा निकालने (withdraw money from the bank) के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान तैयार करना होगा। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है।

आप लोग टैक्स (Tax) से बचना चाहते हैं तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आप हर साल बैंक से कितना पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एटीएम से ट्रांजैक्शन (ATM Transaction) करने पर ही आपको अतिरिक्त शुल्क देना होता है।

इसके अलावा अगर आप लोग बैंक से भी एक लिमिट से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा।कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बैंक से आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

अगर आप लोगों ने पिछले 3 साल से कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपए से अधिक बैंक से निकलने पर आपको टीडीएस (TDS) देना होगा।

वहीं अगर जो लोग आरटीआर फाइल (ITR File) किए हुए हैं और हर साल टैक्स भरते हैं उनको इस चीज में रहता देखने को मिल सकती है । क्योंकि उन लोगों के लिए अलग नियम निर्धारित किया गया है।

ऐसे लोग हर साल बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक (Cooperative Bank) से एक करोड़ तक का कैश बड़ी आसानी से withdraw कर सकते हैं।अमाउंट के हिसाब से आपको टीडीएस देना होता है। अगर आप लोग 20 लाख रुपए कैश निकाल रहे हैं तो उस पर आपको दो परसेंट TDS देना होगा। वही जो व्यक्ति एक करोड़ से अधिक निकाल रहा है उसे 5 फ़ीसदी का टीडीएस (TDS) देना होगा।

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