क्या रेप के आरोप में महिला ठहराई जा सकती है दोषी? 62 साल की महिला से जुड़ा है मामला, SC करेगा विचार

क्या रेप के आरोप में महिला ठहराई जा सकती है दोषी? 62 साल की महिला से जुड़ा है मामला, SC करेगा विचार

दिल्ली  : क्या एक महिला को भी रेप का दोषी ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अब इस पर विचार करेगा. अभी तक आईपीसी की धारा-375 के तहत सिर्फ पुरुषों को ही रेप का दोषी ठहराया जाता रहा है. लेकिन अब अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या धारा-375 के तहत किसी महिला को रेप केस में आरोपी बनाया जा सकता है?

आईपीसी की धारा-375 में रेप को परिभाषित किया गया है. साथ ही कुछ परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत एक महिला, पुरुष को रेप का आरोपी बना सकती है.

दरअसल, ये पूरा मामला 62 साल की एक विधवा महिला की याचिका से जुड़ा है. महिला का दावा है कि उसके बेटे के खिलाफ दर्ज ‘झूठे रेप केस’ में उसे भी गैरजरूरी तरीके से घसीटा गया है. महिला ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अग्रिम जमानत की मांग की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच सुनवाई कर रही है.

महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, ‘आईपीसी के तहत, सिर्फ पुरुष को ही रेप का आरोपी बनाया जा सकता है.’

ये बहुत जटिल मामला है. 62 साल की विधवा महिला और उसके बेटों के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है. आरोप लगाने वाली महिला ने दावा किया है कि विधवा महिला का बेटा और वो ‘ऑनलाइन रिलेशनशिप’ में थे. इसके बाद दोनों ने ‘वीडियो कॉल’ के जरिए ही शादी भी कर ली.

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