रायपुर : कंपनियों से ठगे जाने पर अब उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। उपभोक्ता अब बिना विभाग के चक्कर लगाए घर बैठे ही आनलाइन ई-दाखिला में जाकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता फोरम द्वारा आफलाइन प्रतिष्ठानों के साथ ही आनलाइन कंपनियों पर भी शिकंजा कस दिया गया है।
अधिवक्ता राजेश कुमार भावनानी ने बताया कि ई-कामर्स कंपनियों पर भी शिकंजा और कस दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब आनलाइन कंपनियां किसी भी उत्पाद को अनावश्यक बढ़ाकर नहीं बता सकतीं। साथ ही इसकी कीमत बढ़ाकर अत्याधिक छूट भी नहीं दिखा सकतीं।
उन्होंने बताया कि ई-कामर्स कंपनियों को भी शिकायतों के निवारण के लिए निवारण तंत्र रखना होगा। इसमें शिकायत अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसके साथ ही ई कामर्स कंपनियों को यह नोट भी देना होगा कि उसके पास जो सामग्री है, वह पूरी तरह से सही है।
अगर उपभोक्ता के पास उत्पाद का बिल गुम हो गया है और उसे शिकायत करनी है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कारोबारी समूह के साथ किए गए एटीएम लेन-देन, चेक या अनलाइन लेन-देन का सबुत भी काफी होगा। अगर लेन-देन के ये सबुत भी आपके पास हैं तो शिकायत के लिए पर्याप्त साबित होंगे।
उपभोक्ता किसी भी स्थान की शिकायत कहीं से भी कर सकता है यानी बेंगलुरु, दिल्ली आदि की शिकायत रायपुर से भी कर सकता है।
- उपभोक्ता चाहे कितनी भी राशि की खरीदारी करे, वह उसका रसीद मांग सकता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वह किसी भी उत्पाद की खरीदारी पर रसीद अनिवार्य रूप से लें।
- किसी भी उत्पाद को खरीदते समय यह देखा जाए कि उसमें एमआरपी, हेल्प लाइन नंबर, वेज नानवेज का चिह्न आदि की जानकारी हो
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