बिलासपुर:- बिना रजिस्ट्री के ही कथित खरीदार ने फर्जीवाड़ा कर जमीन का फर्जी बिक्री पत्र तैयार कराया। यह नामांतरण के लिए सिटीजन पोर्टल में अपलोड हो गया। जानकारी होने पर तहसीलदार ने इस मामले में खरीदार व अन्य के खिलाफ एफआईआर के लिए सकरी थानेदार को पत्र लिखा पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बिना एफआईआर के ही पत्र को लौटा दिया गया है। शेष कॉलोनी निवासी अन्नपूर्णा राइस मिल के पूर्व डायरेक्टर हरीश कुमार शाह पिता गौरीशंकर शाह की ग्राम सकरी में 0.54 एकड़ जमीन है।
इस जमीन को उन्होंने किसी को भी नहीं बेचा है पर रजिस्ट्री विक्रय पत्र के अनुसार, जमीन को सरकंडा चौबे कॉलोनी निवासी रामसाय पिता स्व. बितनाराज ने खरीद लिया है। इसका दस्तावेज नामांतरण के लिए सिटीजन पोर्टर में अपलोड भी हो गया। सकरी तहसीलदार शिल्पा भगत ने रजिस्ट्री ऑफिस बिलासपुर के उप पंजीयक शांति नूतन कुजूर से इसकी जानकारी मांगी तो पता चला कि उस जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं हुई है।
उप पंजीयक ने यह भी बताया कि सिटीजन पोर्टल में अपलोड दस्तावेज में ई-पंजीयन आईडी, दस्तावेज नंबर व दिनांक सबकुछ गलत है। उस दिन ऐसा कोई दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए पेश नहीं हुआ था। ई-पंजीयन आईडी की सीरिज भी गलत हैइस पर सकरी तहसीलदार ने जमीन की नामांतरण कार्रवाई को निरस्त कर दिया और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सकरी थानेदार को पत्र भेजा। इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है।
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