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हिट एंड रन कानून: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, अभी लागू नहीं होगा नया कानून

हिट एंड रन कानून: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, अभी लागू नहीं होगा नया कानून

हिट एंड रन कानून के विरोध में देशभर में वाहन चालकों द्वारा किया जा रहा हड़ताल खत्म हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार और ट्रांसपोटर में सुलह हो गयी है। केंद्रीय गृह सचिव ने फिलहाल हिट एंड रन कानून लागू नही होने का आश्वासन दिया है। सरकार के इस आश्वासन के बाद बाद हड़ताल खत्म हो गया है। सरकार और ट्रांसपोटर के बीच सुलह में जल्द मामले में हल निकालने की उम्मीद है।

सरकार के तरफ से मिले इस आश्वासन के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ड्राइवर भाइयों आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो, उन्होंने कहा कि जब तक हमारी अगली बैठक नहीं होगी, तब तक 10 साल की जेल और जुर्माने का कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। सरकार के जरिए हाल ही में पास किए गए भारतीय न्याय संहिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए कानून में हिट एंड.रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में सात लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

इसे लेकर ट्रक ड्राइवर्स में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन खड़ा कर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में में प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि इन प्रावधानों की वजह से ट्रक ड्राइवरों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। इन प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। ट्रक ड्राइवरों का सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है।

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