नारायणपुर, 09 जनवरी 2024 : कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 05 वर्ष माह जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जावेगा। उक्त संबंध में समस्त उचित मूल्य दुकानों में बैनर, पोस्टर के जरिये यह जानकारी प्रदर्शित करने निर्देशित किया गया है। सामान्य राशनकार्ड, निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्ड में चावल की उपभोक्ता दर पूर्ववत रहेगी।
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