हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं,किसी भी प्रकार के अफवाह में नहीं आने की अपील : कलेक्टर ,एस पी बलौदाबाजार

हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं,किसी भी प्रकार के अफवाह में नहीं आने की अपील : कलेक्टर ,एस पी बलौदाबाजार

गोलू कैवर्त ब्यूरो हेड बलौदाबाजार :  हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है।अभी पुराना कानून ही लागू है। कतिपय स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है। जिसकी सूचना मिलते ही आज संवेदनशील जनहितैषी  कलेक्टर चंदन कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में वाहन चालक संघ, ट्रक ड्राइवर संघ,वाहन मालिक संघ,बस मालिक संघ के प्रतिनिधियों से मिलकर6 उनके संदेहों को दूर किया। कलेक्टर श्री कुमार कहा वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है।  केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा ने वाहन चालकों को  किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नही है। सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएंगे.इसके साथ ही एसपी ने बताया कि साइबर पुलिस द्वारा ऐसे वाट्सअप ग्रुप सहित अन्य सोशल मिडिया में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नाराजगी रखी जा रही है। इस दौरान ड्राइवर संघ द्वारा विभिन्न3 समस्याओं पर बात रखी गई। जिस पर प्रशासन की ओर से कलेक्टर ने शीघ्र ही निराकरण करने के आश्वासन दिए है। इसके साथ ही पुरे ड्राइवर संघ द्वारा प्रशासन को भरोसा दिलाया गया है की किसी भी प्रकार हड़ताल नही होगी।

इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी भूपेंद्र गावरे, यातायात टीआई श्री कुजूर,वाहन मालिक संघ संजीव सिंह,बस मालिक संघ मानक ठाकुर, अशोक जैन,सुभाष चंद्र सहित बड़ी संख्या में ड्राइवर  उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने पत्र जारी कर कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

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