ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही फिल्म अन्नपूर्णी सुर्खियों में आ गयी है. इस फिल्म पर हिंदू समुदाय की भावना को आहत करने का आरोप लगा है. अब इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस नयनतारा और पूरी कास्ट पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए एक हिंदूवादी संगठन ने एफआईआर दर्ज की है. आखिर यह पूरा मामला है क्या, हम आपको बताते हैं.
हिंदू सेवा परिषद के अतुल जेसवानी ने कही यह बात
वहीं हिंदू सेवा परिषद के अतुल जेसवानी ने कहा कि फिल्म अन्नपूर्णी में कई ऐसे दृश्य हैं जो हिंदू धर्म के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान करते हैं. फिल्म में भगवान श्री राम के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणियां करते हुए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. जेसवानी के मुताबिक फिल्म में लव जिहाद दिखाया गया है. फिल्म के कलाकारों द्वारा यह भी दिखाया गया है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान जानवरों को मारकर खाते थे.
फिल्म के इन दृश्यों को लेकर दर्ज हुई है एफआईआर
फिल्म में दिखाया गया है कि एक्टर के दोस्त फरहान ने एक्ट्रेस का ब्रेनवाश करके मांस कटवाया. क्योंकि उसका कहना है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने भी मांस खाया था.
फिल्म का एक सीन है जिसमें बिरयानी बनाने से पहले मंदिर के पुजारी की बेटी हिजाब पहनकर नमाज पढ़ती है. फिल्म में एक्ट्रेस मंदिर नहीं जाकर फरहान के घर रमजान इफ्तार करने जाती है. फिल्म में लड़की के पिता संध्या आरती कर रहे हैं और दादी माला जप रही है. लेकिन उनकी बेटी के मांस खाने और खिलाने के दृश्य आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं.
फिल्म में एक्ट्रेस के पिता एक मंदिर के पुजारी हैं. वह भगवान विष्णु के लिए सात पीढ़ियों से भोग बना रहे हैं. लेकिन उनकी बेटी मांस पकाते हुए नजर आ रही है. फिल्म में एक कलाकार द्वारा प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान जंगलों में जानवरों को मारकर काटकर पका कर खाने की बात कही गई है. फिल्म में ऐसे और कई दृश्य हैं, जिनमें भगवान श्री राम का अपमान नजर आता है.
इन लोगों पर दर्ज हुई है एफआईआर
हिंदू सेवा परिषद जबलपुर के थाना ओमती में मंगलवार को फिल्म अन्नपूर्णी को हिंदू विरोधी बताते हुए फिल्म के निर्माता, निर्देशक के अलावा फिल्म की कास्ट पर भी एफआईआर दर्ज कराई है. जिसमें निलेश कृष्णा (निर्देशक) नयनतारा (कलाकार) जतिन शेट्टी (निर्माता) और रविंद्रन (निर्माता) पुनीत गोईका (निर्माता) सहित अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 153 और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है
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