जिले में 22, 26 एवं 30 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित

जिले में 22, 26 एवं 30 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित

बलौदाबाजार,15 जनवरी 2024  : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने 22 जनवरी अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी 2024 महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को संपूर्ण जिले में संचालित समस्त देशी विदेशी एवं कम्पोजिट मंदिरा दुकानें को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, क्लब आदि जैसे एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ) एवं सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) तथा मद्यभण्डारण-भाण्डागार को 22 जनवरी अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी 2024 महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में जिले के समस्त देशी,विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों,क्लब एवं मद्यभण्डारण- भाण्डागार को बंद किया जाना तथा मदिरा के विक्रय,विनिर्माण,संग्रहण,धारण,परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित् किया जाना है।






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