बलौदाबाजार : षडयंत्र पूर्वक जमीनों की हेराफेरी करने के आरोप में बलौदाबाजार तहसील अंतर्गत ग्राम दशरमा में पदस्थ तत्कालीन पटवारी नंद राम साहू को कलेक्टर चंदन कुमार ने निलंबित किया है। आवेदक रोमियो साहू पिता लक्ष्मीनारायण साहू निवासी पहंदा रोड बलौदाबाजार तहसील बलौदाबाजार द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण पदुमनलाल साहू पिता चैतूराम साहू निवासी ग्राम दशरमा एवं 01 अन्य द्वारा तत्कालीन पटवारी श्री नंदराम साहू, प.ह.नं. 18, दशरमा के साथ षड्यंत्र पूर्वक ग्राम दशरमा प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. बलौदाबाजार स्थित भूमि खसरा नं.47/1, 47/4 रकबा 0.021 हेक्टेयर, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बायपास रोड हेतु अधिग्रहित किया गया था। उसका बिक्री नकल जारी कर आवेदक को विक्रय कर दिया गया है। उक्त शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा) बलौदाबाजार से कराई गई।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलौदाबाजार द्वारा जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आवेदक रोमियो साहू पिता लक्ष्मीनारायण साहू द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाया गया। जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1) (2) एवं (3) के सर्वथा विरूध्द है। अतः छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 9 के प्रावधानानुसार तत्कालीन पटवारी हल्का नं.-18, दशरमा नंदराम साहू, वर्तमान पटवारी ह.नं-04, रसेड़ा तहसील बलौदाबाजार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा विभागीय जांच संस्थित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलौदाबाजार नियत किया जाता है।
निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसके साथ ही छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14(2) 5 (क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलौदाबाजार को विभागीय जांच अधिकारी एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 (5) (ग) के अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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