महासमुंद 18 फरवरी 2024 : अवैध रूप से आसवित महुआ शराब के उपभोग से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनज़र आबकारी वृत्त सरायपाली के द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को मुखबीर सूचना के आधार पर आबकारी टीम सरायपाली के द्वारा ग्राम अमलीपदर थाना- बलौदा के रिंकू कुम्हार उम्र 34 वर्ष के कब्जे से अवैध कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कुल मात्रा 150 लीटर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल दाख़िल किया गया है।
उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सरायपाली प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज के नेतृत्व में की गई। जिसमें आबकारी आरक्षक खिनीराम खूँटे, नगर सैनिक प्रदीप प्रधान, बालकृष्णा प्रधान एवं आबकारी स्टाफ मौजूद रहे ।
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