वाराणसी : उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज आर्म्स एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था.
मंगलवार को कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को दोषी करार दिया था. मुख़्तार अंसारी के अपील की तरफ से राहत की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत नहीं देते हुए मैक्सिमम पनिशमेंट दी है.
दरअसल, मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 1987 में फर्जी हस्ताक्षर के बल पर दुनाली बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था. इसके लिए डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. इस मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव अलोक रंजन और डीएम के डीएम की भी गवाही हुयी थी. मामले में 1997 में चार्जशीट दाखिल किया गया था. कोर्ट ने मंगलवार को मुख़्तार को दोषी करार दिया था.
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