गोलू कैवर्त ब्यूरो हेड बलौदाबाजार : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के एल चौहान ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा दिनांक से ही आदेश जारी किया है की बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमलों के अवकाश की स्वीकृति हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा से अनुमति के पश्चात ही अवकाश की पात्रता होगी।
साथ ही कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी अवकाश स्वीकृति होने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकते हैं। जिले में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोडेंगे। अति आवश्यक मेडिकल अवकाश हेतु जिला मेडिकल बोर्ड का अनुमोदन अनिर्वाय है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
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