लोकसभा निर्वाचन 2024 : शासकीय गेस्ट हाउस, भवन में नहीं कर सकेंगे राजनैतिक गतिविधियां 

लोकसभा निर्वाचन 2024 : शासकीय गेस्ट हाउस, भवन में नहीं कर सकेंगे राजनैतिक गतिविधियां 

 

गोलू कैवर्त ब्यूरो हेड बलौदाबाजार :  भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्य गेस्ट हाउस, भवन और राज्य सदन के उपयोग हेतु निर्देश दिये हैं। इनमें पार्टी मीटिंग एवं प्रेस कांफ्रेंस भी शामिल है। आयोग ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी प्रावधानों तथा अन्य शामिल सभी मुद्दों पर विचार करते हुए विभिन्न आवश्यक निर्देश दिये हैं। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  के एल चौहान द्वारा जारी निर्देशानुसार सरकारी स्वामित्व वाले गेस्टहाउस इत्यादि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा बैठक की अनुमति नहीं है और इसके किसी भी उल्लंघन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

रेस्ट हाउस में आबंटित व्यक्ति को ले जाने वाला वाहन और व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो से अधिक वाहनों को गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी । किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए रेस्ट हाउस के कमरों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र में मतदान के करीब 48 घंटे पहले, मतदान या पुनः मतदान पूरा होने तक इस तरह के आबंटन स्थिर रहेंगे। जिन्हें राज्य द्वारा Z पैमाने पर या उससे ऊपर या समकक्ष आधार पर अपने राज्य के प्रावधानों के तहत समकक्ष आधार पर राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह इस शर्त के अधीन होगा कि इस तरह के आवास को पहले से ही चुनाव से संबंधित अधिकारियों या प्रेक्षकों को आबंटित या कब्जा नहीं किया गया है। ऐसे अतिथि सरकारी गेस्ट या रेस्ट हाउस में रहते हुए कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे।

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