सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी-रिमांड से हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी:ED से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा

सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी-रिमांड से हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी:ED से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा

नई दिल्ली:  शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को राहत नहीं मिली। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी।

ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें।

सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई जो करीब 20 मिनट चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम सप्लिमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से सुनवाई करेंगे। दोपहर बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने करीब 1 घंटे 10 मिनट दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP की लीगल सेल ने जिला अदालतों में प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP को चेतावनी देते हुए कहा- कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुए तो परिणाम गंभीर होंगे।






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