लोकसभा आम निर्वाचन 2024: द्वितीय चरण के मतदान वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3.00 कि.मी. दुरी तक वाले मदिरा दुकान रहेंगे बंद

लोकसभा आम निर्वाचन 2024: द्वितीय चरण के मतदान वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3.00 कि.मी. दुरी तक वाले मदिरा दुकान रहेंगे बंद

बेमेतरा :- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा द्वारा आज एक पत्र जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर द्वितीय चरण के मतदान वाले 06-राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3.00 कि.मी. की दूरी तक स्थित होने से जिले के कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), कम्पोजिट मदिरा दुकान दाढ़ी सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), देशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया एफ.एल.1 (घघ) की फुटकर दुकानों को बंद रखने हेतु "शुष्क अवधि" घोषित करने का आदेश जारी किया है ।           

 मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात्  24 अप्रेल 2024 को सायं 6.00 बजे से  26 अप्रेल 2024 को मतदान समाप्ति तक कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), कम्पोजिट मदिरा दुकान दाढ़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), देशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया एफ.एल.1 (घघ) को बंद रखने हेतु "शुष्क अवधि" घोषित किया जाता है। घोषित "शुष्क अवधि / दिवस" में प्रतिबंधित क्षेत्र में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नही रहेगी।






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