बलौदा बाजार : फरार चल रहे आरोपी आशीष शुक्ला की पूर्व में भी प्रथम अपर सत्र न्यायालय देश की अदालत में अर्जी दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट में अर्जी रद्द होने के बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था जिसे आरोपी आशीष शुक्ला की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया सेक्स रैकेट द्वारा ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की अवैध वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज होने के डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी मामले के मुख्य चार आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है उधर सोमवार को मामले के एक फरार आरोपी आशीष शुक्ला पिता सिद्धनाथ शुक्ला निवासी गांधी चौक जमानत आवेदन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
शिरीष पांडेयपी पुष्प माला फेकर हीराकाली बंजारे आशीष शुक्ला यह नाम है जो अभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है बता दें की सेक्स रैकेट के लोगों ने धनी लोगों से करीब 50 लाख की ब्लैक मेंलिंग की है जमानत याचिका पर सुनाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिंह ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केस डायरी में रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यो पर भी विचार करने के बाद मामले की परिस्थितियों से पता चलता है कि मामला हनी ट्रिपिंग का है साथ ही मामले में अभियुक्त की संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है ऐसी स्थिति में अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है संभावित ठिकानों पर बंदिश दे रहे हैं .पुलिस की पांच टीम गठित कर संभावित स्थानों में बंदिश दी जा रही है आरोपी शीघ्र ही पकड़े जाएंगे.
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