EPFO Rule Change: ईपीएफ ने नियम में किया बड़ा बदलाव

EPFO Rule Change: ईपीएफ ने नियम में किया बड़ा बदलाव

अब EPFO से पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान कर दिया है। इसी कड़ी में EPFO ने ऑटो-मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इसका फायदा ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को होगा। ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंटकी शुरुआत की है। इससे 6 करोड़ से ज्‍यादा पीएफ मेंबर को लाभ मिलेगा और इसमें सबसे अच्छी बात है कि पैसा 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा।

बता दें कि EPFO कुछ तरह की इमरजेंसी के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसे निकालने की सुविधा देगा। ऑटो-मोड सेटलमेंट के तहत कर्मचारी अपने ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। इसमें बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदना शामिल हैं। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर इनमें से किसी एक इमरजेंसी में अपने अकाउंट से एडवान्स पैसे निकाल सकते हैं। इस क्लेम सेटलमेंट के जरिए अब 1 लाख तक के रुपए निकाल सकते हैं जो कि पहले 50 हजार तक सीमित था, लेकिन अब EPF अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है।

क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी। लेकिन, तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे लेकिन अब आप बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते थे लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब सब्‍सक्राइबर्स बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं।

एडवांस के लिए कैसे करें आवेदन

सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा. इसके लिए UAN और पासवर्ड जरूरी है।

लॉग इन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और फिर क्‍लेम सेक्‍शन को सेलेक्‍ट करना होगा।

फिर आपको बैंक अकाउंट को वेरिफाई करना होगा. इसी बैंक अकाउंट में एडवांस का पैसा आएगा।

अब आपको अपने बैंक अकाउंट के चेक की एक कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी।

फिर उस कारण के बारे में बताना होगा, जिस वजह से आप पैसा निकालाना चाहते हैं।

अब आगे के कुछ प्रॉसेस को फॉलो करके अप्‍लाई कर देना होगा. तीन से चार दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।

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