शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए  : सीईओ डॅा. कन्नौजे 

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए  : सीईओ डॅा. कन्नौजे 


  बालोद: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा० संजय कन्नौजे ने कहा कि जिले के सभी शासकीय शालाओं के साथ-साथ निजी शाआओं में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। डा.ॅ कन्नौजे ने दिन मंगलवार 21 मई को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के निजी शालाओं के प्रमुखों की बैठक लेकर उक्ताशय के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो चुका है। इसके अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयोें के प्रारंभिक कक्षाओें में 25 प्रतिशत् आरक्षित सीटोें पर कमजोर एवं दुर्बल वर्ग तथा अलाभित समूह के बच्चोें को उनकी पहुंच सीमा में प्रवेश दिलाया जाता है। उन्होने कहा कि इसके परिपालन मेें जिले के सभी निजी शालाओं में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानोें का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। जिससे की सभी पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकें। उन्होने ड्राॅप आउट हो चुके बच्चों की जानकारी पोर्टल में मार्क की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में डा०कन्नौजे ने जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम पालन सुनिश्चित कराने जिला स्तर पर निरीक्षण टीम का गठन कर निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार, शुल्क, मान्यता संबंधी आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीसी मरकले ने सभी अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को पीपीटी के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होने निजी शालाओं के संस्था प्रमुखों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए।

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