कबीर प्राकट्य दिवस उत्सव पर 22 जून को शुष्क दिवस घोषित 

कबीर प्राकट्य दिवस उत्सव पर 22 जून को शुष्क दिवस घोषित 

 

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार, : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने 22 जून शनिवार को कबीर जयंती के अवसर पर जिले के समस्त देशी विदेशी मंदिरा दुकानें को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, क्लब आदि जैसे एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ) एवं सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता),एफ.एल1 (ख-अहाता) एवं मद्यभण्डारण- भाण्डागार को 22 जून 2024 (कुल 1 दिवस) सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में जिले के समस्त देशी,विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, क्लब एवं मद्यभण्डारण- भाण्डागार को बंद किया जाना तथा मदिरा के विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण, परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित् किया गया है।









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