संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक धारा 144 लागू,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक धारा 144 लागू,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

 

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार : शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 को सीमित करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक ही लागू किया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के परिसर पर घटित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु  आबकारी नियंत्रण कक्ष से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय तक, जिला अस्पताल टर्निंग रोड से संयुक्त जिला कार्यालय तक एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे बास्केटबाल ग्राऊण्ड तक को संवेदनशील होने के कारण शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने व शासकीय कार्य सुगमता से संपन्न कराये जाने के लिए जुलुस,धरना,सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन पर पूर्णकालीन धारा 144 (1) (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु अनुरोध पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया है। जिस पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 जून 2024 से 21अगस्त 2024 धारा 144 लागू किया है। इसके आदेश भी जारी कर दी गई है। आदेश में आबकारी नियंत्रण कक्ष से संयुक्त जिला कार्यालय तक,जिला अस्पताल टर्निंग रोड से संयुक्त जिला कार्यालय तक,कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे बास्केटबाल ग्राऊण्ड तक धरना, प्रदर्शन,सभा,रैली, जुलुस, एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामिल किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समया भाव के कारण लोकशांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, एकतरफा कार्यवाही कर पारित करने का उल्लेख किया गया है।









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