मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक निषिद्ध

मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक निषिद्ध

 

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार : शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए मछलियों को संरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनिमय के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। जारी आदेशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं, उन सभी में किए जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों साथ होने का प्रावधान है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

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