दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुए भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रखी है। इस फैसले के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने आज साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक जारी रहेगी। ईडी ने उनकी जमानत को रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक जारी रखने का फैसला सुनाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने आज मामले की सुनवाई की और फेसला सुनाया। बता दें कि केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी जिसके बाद इस जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जमानत को रद्द करने की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। 









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