राजनांदगांव : प्रार्थी को जाति सूचक गाली देने के साथ किसी बात को लेकर हत्या करवा देने की धमकी देना आरोपी को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने टीम बनाकर उसकी जांच की और जांच में आरोप सही पाए जाने पर रायपुर से उसे पकड़ लाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रार्थी धनपत धु्व पिता श्री ईश्वर लाल धु्रव उम्र 33 साल निवासी वार्ड नं0 20 डबरी पारा पेण्ड्री थाना लालबाग जिला राजनांदगांव द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अमित मिश्रा लोकेशन इंचार्ज राजनांदगांव के खिलाफ जातिसूचक गाली गलौच किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत् प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच उपरांत आरोपी अमित मिश्रा द्वारा घटना दिनांक समय को प्रार्थी धनपत धु्रव को गोंड़ जाति का होना जानते हुये जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, को सार्वजनिक रूप से गवाहों के समक्ष जातिसूचक अश्लील गाली गलौच कर जान से मरवाने की धमकी देना पाये जाने से थाना कोतवाली राजनांदगांव में आरोपी अमित मिश्रा के खिलाफ 02 जुलाई को अपराध क्रमांक 399/24 धारा 294,506 भा द वी 3 (1) द ,3 (1) एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो तत्काल दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस एवं सायबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त टीम गठित कर आरोपी के पतासाजी हेतु उसके सकुनत गायत्री कालोनी राजनांदगांव रवाना किया गया। जो अपने सकुनत मे उपस्थित नही मिलने पर मुखबीर की सूचना पर रायपुर से आरोपी अमित मिश्रा पिता स्व0 हरिशचंद्र मिश्रा उम्र 39 वर्ष निवासी ई/19 गायत्री कालोनी राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव को अभिरक्षा मे लेकर राजनांदगांव लाया गया। प्रकरण मे एक्ट्रोसिटी एक्ट का धाराये लगने से प्रकरण की विवेचना श्री पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक करते हुए आरोपी से घटना के संबंध मे पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने पर आज दिनांक 04 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में श्री पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक सउनि0 इसराफिल खान, आर0 कुश बघेल एंव सायबर सेल टीम राजनांदगांव के सउनि0 सुमन कर्ष आर0 मनीष वर्मा, अवध किशोर साहू एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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