वनमंडलाधिकारी ने किया कर्तव्य विमुख कर्मचारी को बर्खास्त

वनमंडलाधिकारी ने किया कर्तव्य विमुख कर्मचारी को बर्खास्त

कोण्डागांव, 4 जुलाई 2024  : कोण्डागांव वनमंडल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री अनिल कुमार मंडावी को कर्त्तव्य विमुखता के कारण वन मंडलाधिकारी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। वन मंडलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक ग्रेड-3 अनिल कुमार 04 मार्च 2022 से बिना पूर्व सूचना के तथा बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित थे। उन्हें अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु 11 अप्रैल 2022, 03 अगस्त 2022 तथा 09 नवंबर 2022 को पत्राचार किया गया था, लेकिन वे निरंतर कार्यालय के आदेश का उल्लंघन करते रहे जिसके कारण उनके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के उल्लंघन के कारण विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच के दौरान सहायक ग्रेड-3 श्री अनिल कुमार मंडावी अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में पर्याप्त कारण बता पाने में असमर्थ रहे तथा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप विभागीय जांच में सिद्ध पाये गये। विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा 16 मई 2024 को अपने जांच प्रतिवेदन के तहत वनमंडल कार्यालय को सूचित किया गया जिसके फलस्वरूप वनमंडल कार्यालय द्वारा 19 जून 2024 को उन्हें अंतिम बचाव अवसर दिया गया था।

श्री अनिल कुमार मंडावी द्वारा इसका प्रतिउत्तर निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया। श्री अनिल कुमार मंडावी सहायक ग्रेड-3 की सेवा नियुक्ति दिनांक 14 अक्टूबर 2008 को हुई थी जिसके पश्चात् वे 1415 दिवस तक अनुपस्थित रहे। इस तरह उनकी कुल सेवा अवधि 16 वर्ष में वे 11 वर्ष विभिन्न अवधियों में अनुपस्थित रहे। इस तरह श्री अनिल कुमार मंडावी जानबूझकर सेवा विमुख होने के आदी पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध दीर्घ शास्ति आरोपित हुए। लंबी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण और उनके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने के कारण श्री अनिल मंडावी को सेवा से बर्खास्त किया गया।

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