गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार : कलेक्टर दीपक सोनी क़े निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में तहसील सिमगा क़े एक ही गाँव के 6 नाबालिग का विवाह रोककर बाल अधिकार का संरक्षण किया गया।मौके पर ज़िला पंचायत सदस्य श्री रमेश घृतलहरे, ग्राम सरपंच, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण इकाई, पर्यवेक्षकगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पुलिस बल एवं अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यालय परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सिमगा की टीम तत्काल सक्रिय होकर मौके पर पहुंची। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नाबालिगों के पलकों को नियम-कानून से अवगत कराया गया एवं इस अपराध तथा बाल अधिकार के हनन को रोकने 8 जुलाई की देर रात तक प्रयास किया गया। इसके पश्चात 9 जुलाई 2024 को पालकों को समझाइश दिया गया तथा सभी 6 नाबालिग जोड़ों के पलकों से शपथ पत्र भरवाया गया जिससे कि बालिका का 18 वर्ष के पूर्व एवं बालक का 21 वर्ष से पूर्व विवाह नही करवाया जावेगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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