संजय जांगड़े बलौदाबाजार : प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया का सोशल मीडिया फेसबुक मोबाईल के माध्यम से आरोपी वेदप्रकाश निवासी भालूमाडा जिला अनुपपुर के साथ दोस्ती हुई थी। वेदप्रकाश द्वारा दोस्ती कर प्रार्थिया के घर आना जाना करने लगा तथा प्रार्थिया को शादी करूंगा कहकर उसके सांथ दुष्कर्म किया। प्रार्थिया द्वारा शादी करने की बात पर आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया गया। कि रिपोर्ट पर थाना सिमगा में आरोपी वेदप्रकाश के विरूद्व अपराध क्र. 216/2024 धारा 376,506 भादवि के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
रिपोर्ट दर्ज होते ही प्रकरण में थाना सिमगा से सउनि नरेन्द्र मारकंडेय, प्रआर रामनारायण वर्मा, आरक्षक 857 की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, सायबर सेल बलौदाबाजार की टेक्निकल टीम की सहायता से आरोपी वेदप्रकाश को रायपुर फाफाडीह चौक से पकडकर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त अपराध करना स्वीकार किया गया है। आरोपी द्वारा अपराध धारा का घटित करना पाये से आज दिनांक 10.07.2024 को आरोपी वेद प्रकाश निवासी ग्राम भालूमाडा वार्ड क्र. 18 पीली दफाई कोतमा कालोनी जिला अनुपपुर (म0प्र0) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा दिया गया है।
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