खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई,खुले में बेचते पाया गया पेट्रोल एवं डीजल, 4147 लीटर पेट्रोल एवं 5312 लीटर डीजल जब्त

खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई,खुले में बेचते पाया गया पेट्रोल एवं डीजल, 4147 लीटर पेट्रोल एवं 5312 लीटर डीजल जब्त

 

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार : कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश एवं जिला खाद्य अधिकारी विमल दुबे के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग की टीम द्वारा विकासखण्ड बलौदाबाजार के अंतर्गत ग्राम पण्डरिया स्थित मेसर्स सागर पेट्रोल पंप (किसान सेवा केन्द्र) से खुले में पेट्रोल,डीजल पाया गया। जिस पर मौके से ही 4147 लीटर पेट्रोल एवं 5312 लीटर डीजल जब्त कर सख्त कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप की जांच में फर्म के द्वारा स्टॉक संधारण में अनियमितता,बिल बुक संधारण नहीं करना, मासिक विवरणी नहीं प्रेषित करना तथा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरीट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत किया गया है जो कि दण्डनीय है। खाद्य निरीक्षक शीतलेश कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान फर्म के मैनेजर ओमप्रकाश प्रभुआ उपस्थित थे।अनियमितताओं के कारण भौतिक सत्यापन में प्राप्त पेट्रोल 4147 लीटर एवं डीजल 5312 लीटर को फर्म के मैनेजर ओमप्रकाश प्रभुआ से जब्त किया गया। आगे की कार्रवाई हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। गौरतलब है कि कलेक्टोरेट में आगजनी के घटना के बाद कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा पेट्रोल पंप संचालको की बैठक लेकर ज्वलनशील पेट्रोल एवं डीजल को प्लास्टिक के बोतल अथवा खुले में बेचने से सख्त मना किया गया था।









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