राजनांदगांव: पेंशनर्स एसोसिऐशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला- शाखा राजनांदगाँव (छ.ग.) की बैठक में एसोसिऐशन के प्रान्तीय महामंत्री श्री यशवंत देवान, जिला - राजनांदगांव के समस्त पदाधिकारी, तहसील - घुमका, तहसील - डोंगरगढ़ नगर शाखा राजनांदगाँव, तहसील- डोंगरगाँव, ग्रामीण राजनांदगाँव पदाधिकारियों सहित लगभग १०० पेंशनर उपस्थित रहे । बैठक मे पेंशनर्स एसोसिएशन की सरंचना, सहित माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आदेश डब्ल्यू.पी. (सी) नं. ४८०३ और २०२१ दिनांक २६/११/२०२१ के द्वारा स्थगन आदेश एवं अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉ के.बी. गाजी के दिनांक २७/११/२०२३ को निधन के बाद माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में स्थगन- आदेश प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई सहित प्रकरण निरस्त करने अपील की गई है, जिसकी जानकारी दी गई ।
बैठक में जिला- राजनांदगाँव छ.ग. के पदाधिकारियों ने जानकारी दी स्वर्गीय गाजी जी के मृत्यु के बाद श्री डी.एन साहू स्वयंभू कार्यकारी/ प्रान्तीय अध्यक्ष बनकर एसोसिएशन में अनाधिकृत कार्यवाही लिखित में कर रहे है, डी.एन. साहू ने कार्यकारी प्रान्तीय अध्यक्ष के पद नाम से सूचना क्रमांक १०३ दिनांक २५/०४/२०२४ जारी कर प्रान्तीय अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिनांक २८ जुलाई २०२४ को चुनाव की घोषणा की है । श्री डी.एन. साहू द्वारा कार्यवाही पूर्णत: अनाधिकृत है, एवं माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. के आदेश का खुला उल्लंघन है एवं आदेश की अवमानना है ।
अत: श्री डी.एन. साहू को कानूनी नोटिस दिया गया है जिसकी सूचना श्रीमान रजिस्ट्रार फर्मस एण्ड सोसायटी, छत्तीसगढ़ को भी लिखित सूचना देकर श्री डी.एन. साहू द्वारा अनाधिकृत पदनाम से चुनाव प्रक्रिया एवं प्रान्ताध्यक्ष चुनाव दिनांक २८ जुलाई २०२४ रोक लगाने की मांग की गई है । माननीय रजिस्ट्रार छ.ग. द्वारा अधिकृत एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रतिवादी, क्रमांक ०३ यशवंत देवान, महामंत्री पेंशनर्स एसोसिऐशन, छ.ग. प्रदेश द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिया जा रहा है एवं चुनाव २८/०७/२०२४ में भाग लेने वाले पदाधिकारी एवं सदस्यों को भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर्ता माना जावेगा ।
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