कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द करने की क्यों की गई मांग? हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द करने की क्यों की गई मांग? हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

शिमला  : बॉलीवुड क्वीन से भाजपा सांसद बनीं कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना को कानूनी चुनौती दी गई है। शिमला हाई कार्ट ने उनके चुनाव को रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने आरोप लगाया कि मंडी से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। वहीं नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है।

जानें क्या है पूरा मामला?

पूर्व सरकारी कर्मचारी और किन्नौर के निवासी लायक राम नेगी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। नेगी ने कहा कि उन्होंने 14 मई को अपना चुनाव पत्र दाखिल किया और 15 मई को अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए। हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने नोटिस जारी करते हुए रानौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वन विभाग के रिटायर कर्मचारी ने दाखिल की है याचिका

कंगना रनौत के निर्वाचन को लायक राम नेगी ने चुनौती दी है, जिनका कहना है कि उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी के तौर पर मंडी के डिप्टी कमिश्नर ने गलत तरीके से खारिज किया था। वन विभाग के रिटायर कर्मचारी नेगी ने डिप्टी कमिश्नर को भी इस केस में पार्टी बनाया है। बता दें कि मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जीत हासिल की थी। उन्होंने हिमाचल की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हराया था। दोनों का यह पहला ही लोकसभा चुनाव था। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को करीब 74 हजार वोटों से हराया था। फिलहाल, मामले की सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी।









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