गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार : जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालान करने में परिवहन के दौरान निर्णय लेने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है, जिससे स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाने के बारे में सोचे भी ना।
चेकिंग अभियान के इसी क्रम में कुल 02 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया* जिसमें से एक छोटा हांथी वाहन चालक एवं एक मोटरसाइकिल चालक को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर पकड़ा गया। पुलिस द्वारा दोनों चालकों के विरुद्ध धारा 185 MV Act के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 27.07.2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाला दोनों प्रकरण में न्यायालय द्वारा संबंधित छोटा हांथी वाहन चालक एवं मोटरसाइकिल चालक को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों को कुल ₹20,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
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