राजनांदगांव 14 अगस्त 2024 : कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास संगोष्ठी और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पदुमतरा में किया गया। सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत की टीम ने आवास संगोष्ठी के माध्यम से ग्राम पदुमतरा कलस्टर के ग्रामीणों को आवास की पात्रता और आवास निर्माण के नियम एवं शर्तों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। संगोष्ठी में 2 हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। आवास संगोष्ठी में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 95 दिवस का मजदूरी भुगतान और 1 लाख 30 हजार रूपए 4 किस्तों में भुगतान किया जाता है। नये आवास में शौचालय का निर्माण कराना अनिवार्य है।
संगोष्ठी में बताया गया कि हितग्राही के नाम पर यदि शौचालय नहीं बना है तो उन्हें 12 हजार रूपए शौचालय निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है। भवन निर्माण के लिए भवन का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर या 267 वर्गफुट कम से कम होना चाहिए। भवन में गुनिया के अनुसार दीवार टेढ़ा नहीं होना चाहिए। भवन में ईटों की जुड़ाई सीमेंट मसाले से किया जाना अनिवार्य है। ईट की जुड़ाई के पूर्व ईटों को अच्छी तरह से भीगाकर जोड़ाई किया जाये व जोड़ाई के दौरान ईट की जोड़ाई को सीमेंट मसाले से अच्छी तरह भरा जाना चाहिए। जोड़ाई में अंग्रेजी चाल का पालन करना अनिवार्य है। जमीन से कुर्सी तल की ऊंचाई कम से कम 1.5 फीट या 45 सेन्टीमीटर हो। इसके उपरान्त ही डीपीसी 2 इंच मोटाई का बनाना अनिवार्य है। कॉलम व बीम में 12 एमएम और 8 एमएम (रिंग) की सरिया उपयोग किया जाता है।
दरवाजे, खिड़की के उपर 8 इंच मोटा लिंटल बीम डाला जाएगा, जिसमें 10 एमएम की चार सरिया का उपयोग किया जाएगा। रसोई घर में प्लेटफार्म व खिड़की व्यवस्था बनाया जाएगा। दरवाजे की ऊंचाई 7 फीट हो व खिड़की रखना होगा। फर्ष में अेस डाल कर ही छत ढलाई के लिये सेंटरिंग किया जाएगा। छत ढलाई के पूर्व सेंटरिंग का कार्य उप अभियंता या तकनीकी मार्गदर्शन में लोहा 10 एमएम व 8 एमएम बांधकर तथा ढलाई किया जाता है। घर के सामने की दीवार के ऊपर प्लास्टर से लोगों बनाना होगा। इस अवसर पर अतिरिक्त सीईओ जनपद पंचायत श्री मनीष साहू, आवास समन्वयक श्री राजेश साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं हितग्राही उपस्थित थे।
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