नशे के खिलाफ़ कार्रवाई है जारी :कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई, एक दिन में 25 चालान किये गए

नशे के खिलाफ़ कार्रवाई है जारी :कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई, एक दिन में 25 चालान किये गए

 

 

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार: कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत भाटापारा के सिद्ध बाबा,शराब केंद्र के आस-पास और तरेंगा रोड पर तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं की जाँच की गई। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी ने बताया की चालानी कार्रवाई के दौरान दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कुल 25 चालान एवं 3350 रुपये की राशि का जुर्माना किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ रोशन देवांगन ने बताया कि, कोटपा एक्ट की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थल जैसे होटल,रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान,समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना भी दंडनीय अपराध है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार यह कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा पुलिस विभाग के परस्पर समन्वय से की गई.नियम विरुद्ध तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रवर्तन दल के अधिकारीयों के द्वारा सतत रूप से यह कार्यवाही की जाती रही है तथा आगे भी ऐसा ज़ारी रहेगा।

उक्त कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक किशोर ठाकुर,स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ विनोद पटेल एवं पुलिस विभाग से उपनिरीक्षक राधेलाल और आरक्षक विजय शंकर सहित अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।










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