गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार: कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी एल के गायकवाड़ के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा 31 अगस्त को बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत ग्राम तुरमा में आबकारी विभाग की टीम द्वारा आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी लेने एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेन (क्षमता 15.00 ली.) में 14.00 ली. एवं दो नग स्प्राईट की बोतल (क्षमता 2-2 ली) में 4.00 ली. कुल जुमला 18.00 बल्क लीटर हाथभट्ठी मुहआ मदिरा जब्त किया गया। इसी तरह आज 1 सितंबर को भारी मात्रा में अवैध मदिरा की सूचना पर जिला आबकारी दल द्वारा वृत्त- कसडोल के ग्राम घटमड़वा डेरा में दबिश दी गई। मौके पर 70 ली. महुआ मदिरा एवं महुआ शराब निर्माण के लिये तैयार 85 बोरियों में रखे कुल 3400 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया तथा सैंपल लेकर गवाहों के समक्ष नष्टीकरण किया गया। उक्त कार्रवाई में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2).59 (क) के तहत अचौर्यनयन के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।
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