केसीजी :प्रार्थीया 17 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 31/07/24 को दोपहर 01.30 बजे नया बस स्टैंड खैरागढ़ के पास पवन चंद्राकर के द्वारा स्कूटी चलाते आया जिसे स्कूटी ठीक से चलाने बोलने पर पवन आक्रोशित होकर प्रार्थिया को गंदी गंदी गाली देकर हाथ झापड़ से मारपीट किया है की प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 308/ धारा 296,115(2) भा.न्याय.स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके संबध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल (भा. पु. से.) जिला के0सी0जी0 एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डे (रा. पु. से.) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले (रा. पु. से.) के द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने थाना प्रभारी खैरागढ़ को दिशा निर्देश दिया गया था जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में टीम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी पवन चंद्राकर की लगातार सरगर्मी से पता तलाश किया जा रहा था किंतु आरोपी घटना के बाद से पुलिस कार्यवाही से बचने अपने सकुनत से फरार होकर लगातार अलग अलग स्थानों में लुक छिप रहा था दौरान विवेचना सूत्र सूचना के आधार पर टीम रायपुर माना भेजकर आरोपी को पकड़कर हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी पवन चंद्राकर पिता चिंता राम चंद्राकर उम्र 21 वर्ष निवासी बस स्टैंड आम्बेडकर वार्ड खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 02.09.2024 को विधिवत गिरफतार किया गया आरोपी पवन चंद्राकर के खिलाफ पृथक से धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया ।संपूर्ण कार्यवाही मे सउनि प्रकाश सोनी, सउनि. पुरषोत्तम निर्मलकर, प्र.आर. कमलेश श्रीवास्तव , आर. त्रिभुवन यदु, आर. सत्यनारायण साहू , आर. करन वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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