प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खैरागढ़ में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खैरागढ़ में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

खैरागढ़  :लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए योजना बनाएं,अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाएं, यानी ये स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, और समयबद्ध हों. लक्ष्यों को छोटे-छोटे चरणों में बांटें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहें सकारात्मक लोगों के साथ रहें,  ध्यान, योग, या अन्य विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें. उक्त बातें हैं  जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप  ने कहीं।छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार  अध्यक्ष सुषमा सावंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खैरागढ़ में हुआ। जहां डीजे चन्द्र कुमार कश्यप, जेएमएफसी गुरु प्रसाद देवांगन, छात्रावास अधीक्षक सूर्यकांत करवार और पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे।कार्यक्रम में बच्चों को सम्बोधित करते हुए डीजे कश्यप ने पॉक्सो कानून के बारे में बताते हुए कहा कि
बच्चो के प्रति होने वाले बाल यौन-अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए पॉक्सो अधिनियम लागू किया गया है।

 पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। बच्चो के विरुद्ध यौन अपराधों में बच्चों का यौन-शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या बच्चों से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाना, बच्चों को अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना, बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गयी सभी हरकते इस एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गयी है एवं इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक व बालिकाओं का सहमति का औचित्य नहीं होता।  

आगे जानकारी देते हुए  व्यवहार न्यायाधीश  गुरु प्रसाद देवांगन ने कहा कि यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान होता है.
आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. अगर लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं।
पीएलवी गोलूदास साहू ने निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता के संबंध में बताया कि समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग को न्याय प्राप्त हो सके वह आर्थिक तंगी के अभाव में न्याय से वंचित न हो इस हेतु नि:शुल्क और सक्षम विधि सहायता दी जाती है।कार्यक्रम का संचालन पीएलवी गोलूदास साहू और आभार छात्रावास अधीक्षक सूर्यकांत करवार ने किया।

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