खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई: विवरण - संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पिताम्बार निषाद पिता परदेशी निषाद उम्र 45 साल साकिन ग्राम खुड़मुड़ी थाना छुईखदान ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.09.2024 को इसकी मां सुरूज बाई परसा खार में खेत बाडी में सब्जी भाजी रखने के लिए गई थी जहां पर महुआ झाड के पास बैठी थी उसी समय करीबन 03ः30 बजे के आस पास इसके गांव का लड़का गणेष्वर चेलक अकेले आकर इसकी मां के साथ मारपीट कर गले में पहने एक नग चांदी के सुतीया कीमती 12000 रूपये, कान में पहने एक जोड़ी सोने की खिनवा कीमती 21000 रूपये, व नाक में पहने एक नग सोने के फुल्ली कीमती 2000 रूपये जुमला कीमती 35000 रूपये लूटकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 309 बीएनएस पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया गया था।
पुलिस अधीक्षक खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 309 बीएनएस के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गणेश्वर चेलक पिता सुखदेव चेलक साकिन ग्राम खुड़मुड़ी थाना छुईखदान जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0) को हिरासत में लेकर मेमोरेंडम कथन लेकर के कब्जे से एक नग चांदी के सुतीया कीमती 12000 रूपये, कान में पहने एक जोड़ी सोने की खिनवा कीमती 21000 रूपये, व नाक में पहने एक नग सोने के फुल्ली कीमती 2000 रूपये जुमला कीमती 35000 रूपये बरामद कर आरोपी के विरूध्द साक्ष्य सबूत पाये जाने से आज दिनांक 06.09.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में सउनि0 असुवन वर्मा, आर0 1220 अख्तर बेग मिर्जा, आर0 355 शिशुपाल साहू, आर0 1610 रामेश्वर जंघेल, आर0 623 सुशील साय पैंकरा, आर0 1591 प्रकाश सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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