अवैध रूप से धन अर्जन के उद्देश्य से शराब पिलाने एवं चखना उपलब्ध कराने वाले आरोपी के खिलाफ धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया

अवैध रूप से धन अर्जन के उद्देश्य से शराब पिलाने एवं चखना उपलब्ध कराने वाले आरोपी के खिलाफ धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया

 

राजनांदगांव:   पुलिस अधीक्षक राजनादगांव  मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं चौकी निरीक्षक राकेश कुमार मन्नाडे के नेतृृत्व मे पुलिस चौकी सुकुलदैहान क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से धन अर्जन के उद्देश्य से शराब पिलाने वाले एवं चखना उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 07.09.2024 को मुखबीर की सूचना पर संगवारी ढाबा बम्हनी टोला में घेराबंदी कर आरोपी गिरीश तोतवानी पिता स्व. संतोष तोतवानी उम्र 33 साल निवासी जीवन कालोनी वार्ड नंबर 44 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव 

के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट तहत अपराध पंजीबद्व किया गया।

 उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मन्नाडे प्र.आर. 232 भूपेंद्र देशमुख आर. 1316 अजय जोशी . चालक आर. शेष नारायण सिन्हा की भूमिका सराहनीय भूमिका रही।









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