राजनांदगाव :विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना साल्हेवारा जिला केसीजी में प्रार्थी थाना उपस्थित आकर दिनांक 09.08.23 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 06.08.2023 के रात्रि 02:00 बजे प्रार्थी के घर ग्राम गोलरडीह से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 26/ 2023 धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी श्री त्रिलोक बंसल ( भा०पु० से०) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा पाण्डे के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई श्री लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना साल्हेवारा पुलिस द्वारा अपहृत बालिका का लगातार पतासाजी किया जा रहा था इस दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला कि गुम बालिका (अपहृता) एवम आरोपी संतलाल मेरावी पिता स्व० अकबर मेरावी निवासी गोलरडीह थाना साल्हेवारा जिला केसीजी0 के साथ मे होने की पूर्ण सम्भवना है कि सूचना पर अपहृता एवं आरोपी की पतासाजी हेतु तत्काल विशेष टीम गठित कर गोलरडीह रवाना किया गया जो घर मे ही मौजूद मिलें । बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर दोनो को साथ लेकर दिनांक 09. 09.2024 को टीम वापस आई। अपहृत बालिका का विधि अनुसार महिला अधिकारी से पूछताछ कर कथन लिया गया जो बताई की आरोपी संतलाल मेरावी उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था और उसके साथ लगातार दुस्कर्म करता था बताने पर मामले में धारा 366 (क), 376(2)(ढ) भादवि0, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी संतलाल मेरावी को जेल भेज दिया गया। पुलिस विभाग द्वारा गुम बालक / बालिकाओं कि पता साजी हेतु ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत थाना साल्हेवारा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना साल्हेवारा से निरीक्षक धर्मेन्द्र वैष्णव, उनि० देवाराम भास्कर, आरक्षक नंदकुमार मेरावी, परमानंद नारंग, महिला आरक्षक गंगोत्री धुर्वे, का विशेष योगदान रहा ।
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