बिना अनुमति वाहन में डीजे  रखकर तेज़ आवाज़ में डीजे साउंड बजाने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही

बिना अनुमति वाहन में डीजे रखकर तेज़ आवाज़ में डीजे साउंड बजाने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही

खैरागढ़:  उच्च न्यायालय  छत्तीसगढ़ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण  के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है जिसके संबंध में नियमो का पालन करने राज्य सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है जिसके तारतम्य में  पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डे (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले (रा.पु.से.)के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है आज दिनांक 18/09/2024 को ग्राम चिखलदाह में लक्ष्मी सागर श्रीवास के द्वारा  बिना अनुमति के माजदा वाहन में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर काफी तेज आवाज में डीजे बजा रहा है जिससे लोगो को काफी परेशानी हो रही है सूचना मिलने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर तस्दीक किया गया सूचना सही होना है बिना वैध अनुमति और  दस्तावेज के वाहन में डीजे साउंड सिस्टम रख कर तेज़ आवाज़ में बजाते पाए जाने पर माजदा वाहन और डीजे साउंड सिस्टम को जप्त किया गया डीजे चलाने वाले लक्ष्मी सागर निवासी सहसपुर थाना खैरागढ़ के विरुद्ध धारा 04, 15 छ ग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया आगे भी बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना डीजे बजाने एवं नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध डीजे जप्त कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments