पुलिस चौकी सुकुलदैहान द्वारा शराब पिलाने एवं चखना उपलब्ध  कराने वाले के विरूध्द धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत  किया गया कार्यवाही

पुलिस चौकी सुकुलदैहान द्वारा शराब पिलाने एवं चखना उपलब्ध  कराने वाले के विरूध्द धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत  किया गया कार्यवाही



राजनादगांव : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय  मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा , नगर पुलिस अधीक्षक  पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन पर शराब पिलाने एवं चखना उपलब्ध कराने वाले पर  पुलिस चौकी  सुकुलदैहान द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 22.09.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम  धर्मापुर में मुख्य चौक पान ठेला के पास आरोपी  अमित कुमार सोनवानी पिता स्व. नारायण सोनवानी उम्र 19 साल निवासी ग्राम धर्मापुर पुलिस चौकी सुकुलदैहान जिला  राजनादगांव द्वारा अवैध धन अर्जन के उद्देश्य से शराब पिलाने एवं चखना उपलब्ध कराने की सूचना पर  मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर रेड  कर आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) तहत कार्यवाही किया गया






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